आज हम आपको उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में बताने जा रहे हैं. भारत में कानून के अधीन कोई भी मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकरण करना अनिवार्य है. इसलिए ही सरकार ने केन्द्र में महापंजीयक, भारत के पास और राज्यों में मुख्य पंजीयकों के पास गांवों में जिला पंजीयकों द्वारा चलाने जाने वाले और नगरों के पंजीयक परिसर में मृत्यु का पंजीकरण करने के लिए सुपारिभाषित प्रणाली की व्यवस्था की है. लेकिन पहले हमें किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए होती थी तो वो तहसील या पटवारखानों से मिलती थी.
सभी व्यक्तियों खासकर निर्धन वर्ग के लोगों को अधिक समस्या का सामना करना पड़ता था. अब हर राज्य की सरकार ने वहां के लोगों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई है जिससे निर्धन वर्ग की समस्या कम हुई है. हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है ? इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है ? इसकी उपयोगिता और लाभ क्या है? साथ ही हम आपको ये भी बतायेंगे कि आवेदन की प्रक्रिया और आवेदन करने की पूरी विधि बतायेंगे.
उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है? (What is Uttarakhand Death Certificate)
मृत्यु प्रमाण पत्र एक दस्तावेज होता है जिसे मृत व्यक्ति के पास के रिश्तेदारों को दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु का तारीक तथ्य और मृत्यु के कारण का विवरण होता है. मृत्यु का समय और तारीख का प्रमाण देने, व्यष्टि को सामाजिक, न्यायिक और सरकारी बाध्यताओं से मुक्त करने के लिए, मृत्यु के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए सम्पत्ति संबंधी धरोहर के विवादों का निपटारा करने के लिए और परिवार को बीमा एवं कोई सरकारी लाभ जमा करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए मृत्यु का पंजीकरण करना अनिवार्य है.
Information Required
- यदि आप मृत्यु के 21 दिनों के अंदर मृत्यु प्रमाण के लिए आवेदन करते है तो आपको कोई फीस नहीं देनो देनी होगी
- मृत्यु के 21 दिनों के बाद मृत्यु प्रमाण के लिए आवेदन करते है तो आपके 2 रूपये लगेंगे
- एक महीने बाद मृत्यु प्रमाण के लिए आवेदन करते है तो 5 रूपये देने होंगे
- अगर आप मृत्यु के एक वर्ष के बाद मृत्यु प्रमाण के लिए आवेदन करते है तो आपको 10 रूपये का भुगतना करना होगा.
पात्रता (Eligibility)
- आप का Uttarakhand के निवासी होना अनिवार्य है.
- तभी आप Uttarakhand Death Certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं.
Required Document
- आवेदन प्रपत्र के साथ ( Application form )
- आवेदक का पहचान पत्र ( Identity Card )
- मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, Driving License
- Pen card copy, Residential certificate ,राशन कार्ड की फोटो कॉपी.
Benefit
- सम्पति दावों को निपटाने के लिए
- भूमि के नामान्तरण और सम्पति के उतराधिकारी के हेतू
- पेंशन एवं बीमा आदि के मामलों को निपटाने के काम आता है.
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उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ? Online Application Procedure
- Applicant को सबसे पहले उत्तराखंड की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- अब अगर आप न्यू यूजर हो तो Registration पर क्लिक करके अपनी लॉग इन आईडी बनाएँ. ( Click on Register option on the home page ).
- यहाँ आपके सामने एक पेज ओपन होगा, इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई हर जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें और Activate account पर क्लिक करें.
- अब Registration of Birth & Death के आप्शन पर क्लिक करें.
- यहाँ आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको हर जानकारी डालनी है. इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें.
- इस तरह से आप उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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सत्यापन और स्थिति की जाँच ( VERIFICATION AND CHECK STATUS )
अब आप उत्तराखंड मृत्यु प्रमाण पत्र की घर बैठे ऑनलाइन आवेदन की स्थिति की जाँच और सत्यापन कर सकते हैं. VERIFICATION AND CHECK STATUS चेक करने के लिए नीचे दिए गये निर्देशों का पालन करें.
- आपको सबसे पहले उत्तराखंड की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- अब आपको यहाँ VERIFICATION AND CHECK STATUS के नीचे To Know the Status/Verification of the certificate पर क्लिक करें, इसके बाद Application Number डाले.
- इस तरह आप आवेदन की स्थिति की जांच और सत्यापन कर सकते हैं.