Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश निवास/ अधिवास प्रमाण पत्र की ऑनलाइन जानकारी Uttar Pradesh

Mukesh Jindal
Written by Mukesh Jindal

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आज हम आपको बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश स्थायी निवास प्रमाण ( Uttar Pradesh Domicile Certificate ) पत्र कैसे बनवाया जाता है ? इसकी उपयोगिता ( Uses ) और लाभ (Benefit ) क्या है? आवेदन की प्रक्रिया और आवेदन करने की पूरी विधि बतायेंगे. साथ ही आज हम आपको ये बतायेंगे कि आप निवास प्रमाण पत्र के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ?

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र क्या है? ( What Is Domicile Certificate )

भारत के हर राज्य के नागरिक के पास उनका स्थायी निवास प्रमाण पत्र Domicile Certificate होना बहुत जरूरी है. निवास प्रमाण पत्र किसी भी राज्य के नागरिक को उसके निवास स्थान का प्रमाण दर्शाता है. निवास प्रमाण पत्र एक सरकारी मानी डाक्यूमेंट्स है और ये राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित है. साथ ही निवास प्रमाण पत्र ये भी सिद्ध करता है कि कोई व्यक्ति कितने सालों से किस राज्य में रह रहा है.

निवास प्रमाण पत्र राज्य, जिला की सही पहचान बताता है कि कौन सा व्यक्ति कौन से स्थान का मूल निवासी है? पहले किसी भी प्रकार के Documents को बनवाने या जानकारी लेने के तहसील या नगर निगम कार्यालय जाना पड़ता था. हालांकि अब नागरिकों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने Government of Uttar Pradesh की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि ऑनलाइन सेवा की प्रक्रिया नागरिकों के लिए काफी सफल सिद्ध हो रही है.

Uttar Pradesh निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता ( Why Domicile certificate required )

निवास स्थान या निवास प्रमाण पत्र ये साबित करने के लिए जारी किया जाता है कि प्रमाण पत्र को बनवाने वाला व्यक्ति किस राज्य/संघ क्षेत्र का निवासी है जिसके द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है. निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता निवास के प्रमाणप के रूप में होती है. निवास प्रमाण पत्र की सबसे जरूरत निवास का प्रमाण देने, शिक्षण संस्थानों में रिहायशी कोटा प्राप्त करने और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है. साथ ही जिस राज्य में किसी नौकरी के लिए वहीं के निवासियों की शर्त हो, तो उस स्थिति में रिहायशी प्रमाण पत्र जरूरी होता है.

उत्तर प्रदेश Domicile Certificate के लाभ ( Benefit )

  • Domicile Certificate सरकारी नौकरियो में स्थाई निवास के प्रमाण पत्र के रूप में प्रयोग होता है.
  • इसकी मदद से राज्य सरकारों के द्वारा चलाई गई विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.
  • स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षिक संस्थाओ ( Schools, colleges and other educational institutions )में दाखिला लेने के लिए Domicile Certificate आवश्यक है.

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Uttar Pradesh Domicile Certificate के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स (Documents)

  • जन्म प्रमाण पत्र ( Birth Certificate )
  • घोषणा प्रमाण पत्र ( Declaration certificate )
  • Applicants के घर, घर या भूमि की संपत्ति का सबूत
  • मान्य पहचान सबूत ( Valid Identification Proof )
  • स्कूल सर्टिफिकेट ( School Certificate )
  • तहसील जांच रिपोर्ट ( Tehsil Inquiry report )
  • राशनकार्ड, आधार कार्ड की कॉपी या फिर मतदाता कार्ड ( Voter Card ) की फोटोकॉपी.
  • पटवारी, ग्राम पंचायत के प्रधान , विभाग के प्रमुख ( HOD ), नगरपालिका ( MC ) से सत्यापन प्रमाण पत्र ( Verification certificate ) की स्कैन की गई फोटोकॉपी.

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्रता ( Eligibility )

यूपी Domicile Certificate के लिए आप उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी होना बहुत जरूरी है. या फिर आप यहाँ कम से कम 3 सालों से रह रहे हों. साथ उत्तर प्रदेश में जमीन रखने वाले निवास प्रमाण पत्र का लाभ उठा सकते हैं.

Uttar Pradesh निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply for Domicile in Uttar Pradesh  )

अगर आप उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गये निर्देशों को फॉलो करना होगा.

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट edistrict को ओपन करना होगा.

edistrict

Sheetal | SarkariNiti
  • Government of Uttar Pradesh की वेबसाइट को ओपन करने के बाद जाति. आय, निवास, जन्म, मृत्यु एंव विकलांग प्रमाण पत्र यानि उत्तर प्रदेश edistrict परियोजना का पेज ओपन होगा.
  • यहाँ आपको सिटीजन लॉगिनCitizen Log in ) पर क्लिक करना है. उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको पूछी गई जानकारी डालनी है.
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  • आप निवास प्रमाण पत्र के सीधे लिंक पर भी जा सकते हैं. AvailServices 
  • अब फॉर्म में पूछी गई जानकारी को सही ढंग से Fill करें.
  • इसके बाद आपको अपने सामन्य सेवा केंद्र जान अहोगा जहाँ उत्तर ओर्देश में निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए Applicant को फॉर्म जमा कराना होगा ( जो CSC ऑफिस में भी उपलब्ध है )
  • यहाँ भी आपको पहचान संबंधित डाक्यूमेंट्स देने होंगे.
  • अब इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मोड E – Kyc के जरिये पंजीकरण आम सेवा केंद्र द्वारा संबंधित सक्षम अधिकारी को भेज देगा.
  • इसके बाद जब आपका आवेदन पत्र जमा हो जायेगा तो आपको एक आवेदन आईडी मिलेगी जिसकी सहायता से आप अपने आवेदन की स्थिति का पता लगा सकते हैं.

ऑनलाइन Uttar Pradesh Domicile Certificate की स्थिति की जानकारी

अगर आप अपने आवेदन की स्थिति का पता लगाना चाहते है तो आप अपनी स्थिति की जांच का ऑनलाइन भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको आवेदन पत्र की संख्या का पता होना जरूरी है.

  • सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट edistrict पर जाएँ.

edistrict

Sheetal | SarkariNiti
  • Government of Uttar Pradesh की वेबसाइट को ओपन करने के बाद जाति. आय, निवास, जन्म, मृत्यु एंव विकलांग प्रमाण पत्र यानि उत्तर प्रदेश edistrict परियोजना का पेज ओपन होगा.
  • यहाँ आपको सिटीजन लॉगिनCitizen Log in ) पर क्लिक करना है. उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको एक आप्शन दिखाई देगा आवेदन की स्थिति एंव प्रमाण्पत्र के सत्यापन के लिए यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करना होगा.
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  • यहाँ आपको अपने आवेदन की संख्या डालनी है.
Sheetal | SarkariNiti
  • इसके बाद Search पर क्लिक करें. अब आप अपने आवेदन की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं.

अधिक जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करें.

edistrict.up.nic.in

सीइजी, CEG

प्रथम तल UPTRON बिल्डिंग,

गोमती बैराज के पास गोमती नगर,

लखनऊ 226010

Contact Number : 0522-2304706

E-mail ID – [email protected]

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My name is Mukesh Jindal, and I am from New Delhi, India. I am an engineer by profession. I am employed by an IT company in which I work. My topics of interest include technology, mobile, and apps.

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