आज के समय में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है. आज हर काम ऑनलाइन हो गया है, लोग घर बैठे किसी भी प्रकार की जानकारी ऑनलाइन ही हासिल कर सकते हैं. इसी से संबंधित जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं. जीना और मरना दो ऐसी चींजे हैं जिनके ऊपर इंसान का कोई अधिकार नहीं है. ये भगवान की बनाई हुई ऐसी चींजें है जो समय आने पर हो ही जाती है. खैर अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है तो आज हम आपको एक खुशखबरी देने जा रहे हैं. आज हम आपको ये बतायेंगे कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र (Uttar Pradesh Death Certificate ) बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है.
भारत में कानून के अधीन कोई भी मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकरण करना अनिवार्य है. इसलिए ही सरकार ने केन्द्र में महापंजीयक, भारत के पास और राज्यों में मुख्य पंजीयकों के पास गांवों में जिला पंजीयकों द्वारा चलाने जाने वाले और नगरों के पंजीयक परिसर में मृत्यु का पंजीकरण करने के लिए सुपारिभाषित प्रणाली की व्यवस्था की है. लेकिन पहले हमें किसी भी प्रकार की जाकारी चाहिए होती थी तो वो तहसील या पटवारखानों से मिलती थी और सभी व्यक्तियों खासकर निर्धन वर्ग के लोगों को अधिक समस्या का सामना करना पड़ता था.
मगर अब हर राज्य की सरकार ने वहां के लोगों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई है. जिससे निर्धन वर्ग की समस्या कम हुई है. हालांकि इस टेक्नोलॉजी से भरे जमाने में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑनलाइन वेबसाइट का लाभ उठाना या इस्तेमाल करना नहीं आता है. इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है ? इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है ? इसकी उपयोगिता और लाभ क्या है? साथ ही हम आपको ये भी बतायेंगे कि आवेदन की प्रक्रिया और आवेदन करने की पूरी विधि बतायेंगे. इसके लिए आपको यूपी की Official Website पर जाना होगा.
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उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है ?(What is Uttar Pradesh Death Certificate)
मृत्यु प्रमाण पत्र एक दस्तावेज होता है जिसे मृत व्यक्ति के पास के रिश्तेदारों को दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु का तारीक तथ्य और मृत्यु के कारण का विवरण होता है. मृत्यु का समय और तारीख का प्रमाण देने, व्यष्टि को सामाजिक, न्यायिक और सरकारी बाध्यताओं से मुक्त करने के लिए, मृत्यु के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए सम्पत्ति संबंधी धरोहर के विवादों का निपटारा करने के लिए और परिवार को बीमा एवं कोई सरकारी लाभ जमा करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए मृत्यु का पंजीकरण करना अनिवार्य है.
Information Required
- यदि आप मृत्यु के 21 दिनों के अंदर मृत्यु प्रमाण के लिए आवेदन करते है तो आपको कोई फीस नहीं देनो देनी होगी.
- मृत्यु के 21 दिनों के बाद मृत्यु प्रमाण के लिए आवेदन करते है तो आपके 2 रूपये लगेंगे.
- एक महीने बाद मृत्यु प्रमाण के लिए आवेदन करते है तो 5 रूपये देने होंगे.
- अगर आप मृत्यु के एक वर्ष के बाद मृत्यु प्रमाण के लिए आवेदन करते है तो आपको 10 रूपये का भुगतना करना होगा.
उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए Required Document
जब भी आप Uttar Pradesh Death Certificate के लिए आवेदन करने जाते हो या ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपके पास निम्नलिखित जानकारी होना बहुत जरूरी है.
- आधार कार्ड (Photo Copy of Aadhar Card)
- मतदाता पहचान पत्र (Photo Copy of Voter Identity Card)
- पैन कार्ड (Pan Card), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) की फोटो कॉपी
- चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र (Certified Death Certificate by a Medical Officer)
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Ration Card)
पात्रता (Eligibility)
यदि आप उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो आप Uttar Pradesh के निवासी होना अनिवार्य है. तभी आप Uttar Pradesh Death Certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ? Online Application Procedure
- सबसे पहले Uttar Pradesh Death Certificate की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ.
- यहाँ आपके सामने ई – साथी उत्तर प्रदेश (E- Sathi Uttar Pradesh) का पेज खुलेगा.
- अब आपको सिटिजन लॉगिन (ई-साथी) citizenservices पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा. इसमें आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना है. अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हैं तो अपनी आईडी से लॉग इन करें.
- यदि आप पहली बार इस सेवा का लाभ ले रहे हैं तो नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण ( New Regsiter User ) पर क्लिक करें. यहाँ अपनी आईडी बनाएं.
- अब अपनी आईडी से लॉग इन करें. अब आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र पर क्लिक करना होगा.
Click Here to Death Certificate PDF
- यहाँ क्लिक करने के बाद आपको उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण का आवेदन पत्र मिलेगा.
- इसे ध्यानपूर्वक भरें और Submit कर दें.
Uttar Pradesh Death Certificate की ऑनलाइन स्थिति जाँच
अब आप घर बैठे ऑनलाइन ही Uttar Pradesh Death Certificate की स्थिति की जाँच कर सकते हैं. जिसके लिए नीचे दिए गये निर्देशों को फॉलो करना होगा.
- Applicant सबसे पहले Uttar Pradesh Death Certificate की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ.
- इसके बाद यहाँ आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना है. यहाँ आपको अपना Application Number डालना है.
- अब आप अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं.
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Uttar Pradesh Death Certificate online Verification
- Applicant सबसे पहले Uttar Pradesh Death Certificate की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ.
- यहाँ आपको प्रमाण पत्र का सत्यापन पर क्लिक करना है.
- इसके बाद Enter Application Number & Certificate ID भरें.
- ऐसे आप उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन कर सकते है.