अब हर नागरिक अपना कोई भी काम घर बैठे ऑनलाइन ही कर सकता है. हालांकि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑनलाइन सेवा के बारे में जानकारी नहीं हैं, उन्हें नहीं पता कि ऑनलाइन सुविधा का लाभ कैसे उठायें ? आज हम आपको बतायेंगे कि राजस्थान मूल निवास प्रमाण ( Rajasthan Domicile/ Native Residence Certificate ) पत्र कैसे बनवाया जाता है ? इसकी उपयोगिता ( Uses ) और लाभ (Benefit ) क्या है? आवेदन की प्रक्रिया और आवेदन करने की पूरी विधि बतायेंगे. साथ ही आज हम आपको ये बतायेंगे कि आप निवास प्रमाण पत्र के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ?
राजस्थान निवास प्रमाण पत्र क्या है ? ( What Is Domicile/Native Residence Certificate )
भारत के हर राज्य के नागरिक के पास उनका निवास प्रमाण पत्र Domicile Certificate होना बहुत जरूरी है. निवास प्रमाण पत्र किसी भी राज्य के नागरिक को उसके निवास स्थान का प्रमाण दर्शाता है. निवास प्रमाण पत्र एक सरकारी मानी डाक्यूमेंट्स है और ये राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित है. निवास प्रमाण पत्र बोनाफाइड प्रमाण पत्र के नाम से भी जाना जाता है.साथ ही निवास प्रमाण पत्र ये भी सिद्ध करता है कि कोई व्यक्ति कितने सालों से किस राज्य में रह रहा है ? निवास प्रमाण पत्र राज्य, जिला की सही पहचान बताता है कि कौन सा व्यक्ति कौन से स्थान का मूल निवासी है?
Also Read Rajasthan Police Online FIR Portal
पहले किसी भी प्रकार के Documents को बनवाने या जानकारी लेने के तहसील या नगर निगम कार्यालय जाना पड़ता था. हालांकि अब नागरिकों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राजस्थान सरकार ने Government of Rajasthan की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि ऑनलाइन सेवा की प्रक्रिया नागरिकों के बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है.
Rajasthan निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है ?(Why Domicile certificate required )
निवास स्थान या निवास प्रमाण पत्र ये साबित करने के लिए जारी किया जाता है कि प्रमाण पत्र को बनवाने वाला व्यक्ति किस राज्य/संघ क्षेत्र का निवासी है जिसके द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है. निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता निवास के प्रमाणप के रूप में होती है. निवास प्रमाण पत्र की सबसे जरूरत निवास का प्रमाण देने, शिक्षण संस्थानों में रिहायशी कोटा प्राप्त करने और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है. साथ ही जिस राज्य में किसी नौकरी के लिए वहीं के निवासियों की शर्त हो, तो उस स्थिति में निवास प्रमाण पत्र जरूरी होता है. (For Admission in School Colleges, for Scholarship and Application in any Government Job)
राजस्थान Native Residence Certificate के लाभ ( Benefit )
- Rajasthan मूल निवास प्रमाण पत्र” (Domicile Certificate) की जरुरत स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षिक संस्थाओ में एडमिशन लेने के लिए पडती है.
- Domicile Certificate सरकारी नौकरियो में स्थाई निवास के प्रमाण पत्र के रूप में प्रयोग होता है.
- इसकी मदद से राज्य सरकारों के द्वारा चलाई गई विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.
Rajasthan मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स (Documents)
- जन्म प्रमाण पत्र ( Birth Certificate )
- Applicants के घर, घर या भूमि की संपत्ति का सबूत
- मान्य पहचान सबूत ( Valid Identification Proof )
- स्कूल सर्टिफिकेट ( School Certificate )
- तहसील जांच रिपोर्ट ( Tehsil Inquiry report )
- राशनकार्ड, आधार कार्ड की कॉपी या फिर मतदाता कार्ड ( Voter Card ) की फोटोकॉपी.
- पटवारी, ग्राम पंचायत के प्रधान , विभाग के प्रमुख ( HOD ), नगरपालिका ( MC ) से सत्यापन प्रमाण पत्र ( Verification certificate ) की स्कैन की गई फोटोकॉपी.
राजस्थान Native Residence Certificate के लिए पात्रता (Eligibility )
Rajasthan Native Residence Certificate के लिए आप राजस्थान के स्थाई निवासी होना बहुत जरूरी है. या फिर आप यहाँ कम से कम 10 सालों से राजस्थान में रह रहे हों. साथ Rajasthan में जमीन रखने वाले निवास प्रमाण पत्र का लाभ उठा सकते हैं.
Read Also Berojgari Bhatta Rajasthan Online Registration
Rajasthan निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply for Domicile in Rajasthan )
Online Processor
आप राजस्थान राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र ( Rajasthan Native Residence Certificate) के लिए दो तरीकों से आवेदन करे सकते हो एक ऑफलाइन और ऑनलाइन.
- राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गये लिंक पर क्लिक करें. Click Here
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ( मूल निवास प्रमाण पत्र ) ओपन होगा जिसमें आपको खुद से जुड़ी सही जानकरी डालनी होगी.
- आप इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड (Download Application Form) भी कर सकते हो.
इस फॉर्म में आपको निम्नलिखित जानकारी डालनी होगी, जो इस प्रकार से है –
- आवेदक का नाम ( Name of applicant )
- पिता/ पति का नाम ( Father’s / Husband’s name )
- आवेदक का वर्तमान स्थाई पता ( Applicant’s current permanent address )
- पिता/पति का मूल स्थान, व्यवसाय का पता
- Applicant की जन्मतिथि ( Applicant’s Birth Date )
- आवेदक का जन्म स्थान ( Birth Place of applicant )
- Applicant व्यक्ति की शिक्षा संस्थान का नाम
- पिता की सम्पति का विवरण
- क्या मतदाता सूची में स्वयं के पिता/ पति का नाम हैं, हाँ / नहीं
- आवेदक का मोबाइल नंबर ( Applicant’s Mobile Number )
ये सब जानकारी ध्यानपूर्वक भरें और लास्ट में अपनी Signature करें. इस तरह से आप राजस्थान में मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं.
Offline Processor
- आप राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं.
- इसके लिए आपको अपने तहसील जाना होगा. वहां से आपको आवेदन पत्र लेना है.
- आपने इस आवेदन पत्र को सही जानकारी के साथ भरना है.
- इसके बाद आपने इस निवास प्रमाण पत्र को office ( कार्यालय ) में जमा करवाना है.
नोट
Rajasthan Domicile/ Native Residence Certificate के लिए किसी प्रकार की कोई fees नहीं लगती. यदि तहसील में कोई फीस मांगे तो आप तहसीलदार से शिकायत कर सकते है और ईमित्र केंद्र पर निर्धारित फीस से अधिक मांगने पर आप जिला ईमित्र सोसाइटी में शिकायत कर सकते हैं.