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आज के समय में हर नागरिक अपना कोई भी काम घर बैठे बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन ही कर लेता है. लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन सुविधा के बारे में नहीं जानते हैं कि ऑनलाइन सुविधा का लाभ कैसे लें ? आज हम आपको बतायेंगे कि हिमाचल प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाया जाता है ? इसकी उपयोगिया ( Uses ) और लाभ (Benefit ) क्या है? आवेदन की प्रक्रिया और आवेदन करने की पूरी विधि बतायेंगे. साथ ही आज हम आपको ये बतायेंगे कि आप निवास प्रमाण पत्र के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ?
हिमाचल प्रदेश निवास प्रमाण पत्र क्या है ? ( What Is Domicile/Bonafide Certificate )
भारत में हर राज्य के नागरिकों के पास उसका रिहायशी/निवास प्रमाण पत्र यानि कि Domicile Certificate/Bonafide certificate या फिर Resident Certificate होना बहुत जरूरी होता है. निवास प्रमाण पत्र या Resident Certificate किसी भी राज्य के नागरिकों के निवास को दर्शाता है. निवास प्रमाण पत्र एक सरकारी मान्य और राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित डाक्यूमेंट्स है. ये किसी भी व्यक्ति के स्थाई निवास का प्रमाण पत्र है. साथ ही Domicile Certificate ये भी सिद्ध करता है कि कोई भी व्यक्ति कितने वर्षों से किस राज्य में रह रहा है.
निवास प्रमाण पत्र राज्य, जिला की सही पहचान बताता है कि कौन सा व्यक्ति कौन से स्थान का मूल निवासी है? निवास प्रमाण पत्र की सबसे जरूरत निवास का प्रमाण देने, शिक्षण संस्थानों में रिहायशी कोटा प्राप्त करने और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है. साथ ही जिस राज्य में किसी नौकरी के लिए वहीं के निवासियों की शर्त हो, तो उस स्थिति में रिहायशी प्रमाण पत्र जरूरी होता है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों के लिए बहुत सी ऑनलाइन सेवाएं चलाई है.
पहले किसी भी प्रकार के Documents को बनवाने या जानकारी लेने के तहसील या नगर निगम कार्यालय जाना पड़ता था. हालांकि अब नागरिकों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने Government of Himachal Pradesh की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि ऑनलाइन सेवा की प्रक्रिया नागरिकों के लिए काफी सफल सिद्ध हो रही है.
Himachal Pradesh Domicile Certificate के लाभ ( Benefit )
- राज्य सरकारों के द्वारा चलाई गई विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.
- स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षिक संस्थाओ ( Schools, colleges and other educational institutions )में दाखिला लेने के लिए Domicile Certificate आवश्यक है.
- सरकारी नौकरियो में स्थाई निवास के प्रमाण पत्र के रूप में प्रयोग होता है.
हिमाचल प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए योग्यता ( Eligiblity )
Himachal Pradesh क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है. साथ ही Applicant का permanent घर यहाँ होना चाहिए या कम से कम 15 साल या उससे अधिक के स्थाई निवासी होना बहुत जरूरी है.
Himachal Pradesh Bonafide certificate के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स ( Documents )
- जन्म प्रमाणपत्र ( Birth Certificate )
- Applicants के घर, घर या भूमि की संपत्ति का सबूत
- मान्य पहचान सबूत ( Valid Identification Proof )
- स्कूल सर्टिफिकेट ( School Certificate )
- तहसील जांच रिपोर्ट ( Tehsil Inquiry report )
- राशनकार्ड, आधार कार्ड की कॉपी या फिर वोटर कार्ड की फोटोकॉपी.
- पटवारी, ग्राम पंचायत के प्रधान , विभाग के प्रमुख ( HOD ), नगरपालिका ( MC ) से सत्यापन प्रमाण पत्र ( Verification certificate ) की स्कैन की गई फोटोकॉपी.
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हिमाचल प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
अगर आप himachal pradesh domicile certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको केवल 0 रूपये ( आपकी कोई फीस नहीं लगेगी )का भुगतान करना होगा जिसके बाद आप निवास प्रमाण पत्र के आवेदन कर पाएगे.
Himachal Pradesh Domicile/Bonafide Certificate के लिए आवेदन कैसे करें? How to Apply for Domicile in Himachal Pradesh?
यदि आप हिमाचल प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो नीचे दिए गाये निर्देशों को फॉलो करें.
- सबसे पहले आपको Government of Himachal Pradesh ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करना होगा.
- अब इसके बाद आपको List of Services पर क्लिक करें.
- यहाँ आपको Revenue Department पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें आपको Domicile Certificate के सामने Apply पर क्लिक करें.
- Apply करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा. इसमें आपको नीचे एक आप्शन Proceed पर क्लिक करना.
- अब आपके सामने हिमाचल प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण पत्र खुलेगा. यहाँ आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है.
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Online हिमाचल निवास प्रमाण पत्र की स्थित की जांच करें
अगर आपने हिमाचल प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनवाया है और आप इसकी स्थिति की जाँच का ऑनलाइन पता कर सकते हैं.
- सबसे पहले आपको Government of Himachal Pradesh ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- यहाँ आपको Track Application Online पर क्लिक करना होगा.
- अब आपको यहाँ अपने आवेदन पत्र का नंबर भरना होगा.
Himachal Pradesh निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन कैसे करे?
- पहले Government of Himachal Pradesh ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ.
- अब आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहाँ आपको Track Application Online के नीचे Verify Certificate पर क्लिक करना होगा.
- अब आप Service Name में Domicile Certificate को चुनें और इसके बाद Application नंबर भरके Captcha Code डालें.
- इससे आप निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन Verification कर सकते है.
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1800-180-8076 |