आज का दौर टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है, इस दौर में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है. आज हर काम ऑनलाइन हो गया है, लोग घर बैठे किसी भी प्रकार की जानकारी ऑनलाइन ही हासिल कर सकते हैं. इसी से संबंधित जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं. अगर आप हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है तो आज हम आपको एक खुशखबरी देने जा रहे हैं. आज हम आपको ये बतायेंगे कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ( Himachal Pradesh Death Certificate ) बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है.
भारत में कानून के अधीन कोई भी मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकरण करना अनिवार्य है. इसलिए ही सरकार ने केन्द्र में महापंजीयक, भारत के पास और राज्यों में मुख्य पंजीयकों के पास गांवों में जिला पंजीयकों द्वारा चलाने जाने वाले और नगरों के पंजीयक परिसर में मृत्यु का पंजीकरण करने के लिए सुपारिभाषित प्रणाली की व्यवस्था की है. लेकिन पहले हमें किसी भी प्रकार की जाकारी चाहिए होती थी तो वो तहसील या पटवारखानों से मिलती थी और सभी व्यक्तियों खासकर निर्धन वर्ग के लोगों को अधिक समस्या का सामना करना पड़ता था.
मगर अब हर राज्य की सरकार ने वहां के लोगों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई है. जिससे निर्धन वर्ग की समस्या कम हुई है. हालांकि इस टेक्नोलॉजी से भरे जमाने में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑनलाइन वेबसाइट का लाभ उठाना या इस्तेमाल करना नहीं आता है. इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है ? इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है ? इसकी उपयोगिता और लाभ क्या है? साथ ही हम आपको ये भी बतायेंगे कि आवेदन की प्रक्रिया और आवेदन करने की पूरी विधि बतायेंगे.
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हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है ?(What is Himachal Pradesh Death Certificate)
मृत्यु प्रमाण पत्र एक दस्तावेज होता है जिसे मृत व्यक्ति के पास के रिश्तेदारों को दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु का तारीक तथ्य और मृत्यु के कारण का विवरण होता है. मृत्यु का समय और तारीख का प्रमाण देने, व्यष्टि को सामाजिक, न्यायिक और सरकारी बाध्यताओं से मुक्त करने के लिए, मृत्यु के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए सम्पत्ति संबंधी धरोहर के विवादों का निपटारा करने के लिए और परिवार को बीमा एवं कोई सरकारी लाभ जमा करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए मृत्यु का पंजीकरण करना अनिवार्य है.
Himachal Pradesh Death Certificate के लिए पात्रता (Eligibility)
अगर आप हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो आप Himachal Pradesh के निवासी होना अनिवार्य है. तभी आप Himachal Pradesh Death Certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं.
हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी ( Information Required )
- यदि आप मृत्यु के 21 दिनों के अंदर मृत्यु प्रमाण के लिए आवेदन करते है तो आपको कोई फीस नहीं देनो देनी होगी.
- मृत्यु के 21 दिनों के बाद मृत्यु प्रमाण के लिए आवेदन करते है तो आपके 2 रूपये लगेंगे.
- एक महीने बाद मृत्यु प्रमाण के लिए आवेदन करते है तो 5 रूपये देने होंगे.
- अगर आप मृत्यु के एक वर्ष के बाद मृत्यु प्रमाण के लिए आवेदन करते है तो आपको 10 रूपये का भुगतना करना होगा.
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Himachal Pradesh Death Certificate के लिए Required Document
जब भी आप Himachal Pradesh Death Certificate के लिए आवेदन करने जाते हो या ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपके पास निम्नलिखित जानकारी होना बहुत जरूरी है.
- निर्वहन रिपोर्ट / प्राथमिक रिपोर्ट
- परिवार के मुखिया द्वारा स्वयं घोषणा पत्र
हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ? Online Application Procedure
- आवेदक को सबसे पहले Himachal Pradesh Death Certificate अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- यहाँ List of Services में जाकर Panchayati Raj Department/Urban Development Department पर क्लिक करें.
- इसके बाद Death Registration and Certificate के सामने Apply पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको उसमें अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हैं तो अपनी आईडी पासवर्ड डालकर कैप्चा कोड डालना है, फिर Submit बटन पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपके सामने हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण पत्र खुलेगा जिसे आपको ध्यानपूर्वक भरना है.
- यदि आप पहली बार इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं तो पहले आपको यहाँ अपनी आईडी बनानी होगी तभी आप Himachal Pradesh Death Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको Death Registration and Certificate के सामने Apply पर क्लिक करने के बाद अगले पेज यानी लॉग इन आईडी की जगह New Registration पर क्लिक करना है.
- इसके बाद आपके सामने एक न्य पेज ओपन होगा जहाँ आपको अपनी सारे डिटेल्स डालनी है.
- इसके बाद अपनी आईडी डालकर लॉग इन करें और Himachal Pradesh Death Certificate ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Track application status
- आवेदक को सबसे पहले Himachal Pradesh Death Certificate अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- यहाँ आपको Track Application Online के आप्शन पर क्लिक करना है.
- इसके बाद आपको अपने आवेदन पत्र का नंबर भरें.
- इस तरह आप हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण की ऑनलाइन स्तिथि की जाँच कर सकते हैं.
Himachal Pradesh Death Certificate का सत्यापन (Verification)
- आवेदक को सबसे पहले Himachal Pradesh Death Certificate अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको Verify Certificate के उपर क्लिक करना है.
- इसके बाद आपके सामने क नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको Service Name में Death Registration & Certificate को चुनना है और Application नंबर भरके Captcha कोड डालना है.
- इस तरह से आप हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन कर सकते है.
Important Links
Himachal Pradesh Death Certificate online Verification
http://edistrict.hp.gov.in/pages/staticSite/trackApplicationStatus.xhtml
Helpline Number – 1800-180-8076