Haryana Domicile Certificate Apply Online | Check Status @ http://www.haryana.gov.in/ | http://edisha.gov.in/Downloadforms.aspx
भारत में हर राज्य के नागरिकों के पास उसका रिहायशी/निवास प्रमाण प्रमाण पत्र यानि कि Domicile Certificate या फिर Resident Certificate होना बहुत जरूरी होता है. आज हम आपको हरियाणा निवास प्रमाण पत्र ( Domicile Certificate) के विषय में पूरी जानकारी देंगे जैसे निवास प्रमाण पत्र क्या है? इसकी उपयोगिया ( Uses ) और लाभ (Benefit ) क्या है? आवेदन की प्रक्रिया और आवेदन करने की पूरी विधि बतायेंगे. साथ ही आज हम आपको ये बतायेंगे कि अप निवास प्रमाण पत्र के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ?
रिहायशी/निवास प्रमाण पत्र क्या है ? ( What Is Domicile Certificate )
निवास प्रमाण पत्र Domicile Certificate या Resident Certificate किसी भी राज्य के नागरिकों के निवास को दर्शाता है. निवास प्रमाण पत्र एक सरकारी मान्य और राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित Documents है. ये किसी भी व्यक्ति के स्थाई निवास का प्रमाण पत्र है. साथ ही Domicile Certificate ये भी सिद्ध करता है कि कोई भी व्यक्ति कितने वर्षों से किस राज्य में रह रहा है. निवास प्रमाण पत्र राज्य, जिला की सही पहचान बताता है कि कौन सा व्यक्ति कौन से स्थान का मूल निवासी है?
निवास प्रमाण पत्र की सबसे जरूरत निवास का प्रमाण देने, शिक्षण संस्थानों में रिहायशी कोटा प्राप्त करने और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है. साथ ही जिस राज्य में किसी नौकरी के लिए वहीं के निवासियों की शर्त हो, तो उस स्थिति में रिहायशी प्रमाण पत्र जरूरी होता है. हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवाएं चलाई है यानी अब नागरिकों को ऑनलाइन दस्तावेजो को बनवाने का विकल्प दिया है.पहले किसी भी प्रकार के दस्तावेजों ( Documents ) को बनवाने या जानकारी लेने के तहसील या नगर निगम कार्यालय जाना पड़ता था.
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लेकिन अब नागरिकों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हरियाणा सरकार ने Government of Haryana की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि ऑनलाइन सेवा की प्रक्रिया नागरिकों के लिए काफी सफल सिद्ध हो रही है और Government of Haryana इसे और भी अधिक सफल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है. जिसके जरिये सामान्य जनसाधारण तक सरकार द्वारा दी जा रही हर सुविधा पहुंचे और हर आम आदमी भी इन सेवाओं का लाभ उठा सके.
Domicile Certificate के लाभ ( Benefit )-
- सरकारी नौकरियो में स्थाई निवास के प्रमाण पत्र के रूप में माँगा जाता है.
- राज्य सरकारों विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.
- स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षिक संस्थाओ ( Schools, colleges and other educational institutions )में दाखिला लेने के लिए Domicile Certificate आवश्यक है.
निवास प्रमाण पत्र के लिए योग्यता
हरियाणा राज्य क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है.
Domicile Certificate के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स ( Documents )
- जन्म प्रमाणपत्र ( Birth Certificate )
- अपने जिले कम से कम 15 साल या उससे अधिक के स्थाई निवासी होना बहुत जरूरी है
- Applicants के घर, घर या भूमि की संपत्ति का सबूत
- मान्य पहचान सबूत ( Valid Identification Proof )
- स्कूल सर्टिफिकेट ( School Certificate )
- तहसील जांच रिपोर्ट ( Tehsil Inquiry report )
- राशनकार्ड, आधार कार्ड की कॉपी या फिर वोटर कार्ड की फोटोकॉपी.
Haryana Domicile Certificate के लिए आवेदन कैसे करें? How to Apply for Domicile in Haryana?
हरियाणा निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के दो माध्यम है ऑफलाइन और ऑनलाइन. आप इन दोनों माध्यमों से आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है. आप किसी भी माध्यम का प्रयोग कर आवेदन कर सकते है.
Must Check How To Do FIR Online In Haryana?
- आपको सबसे पहले Government of Haryana की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना होगा.
- वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, आपको इस फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरनी है.
- इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें.
- Submit करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन होगा जिसमें आपसे पुछी गई जानकारी डालनी है.
हरियाणा निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन
- हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें.
- अब आपको मुख्य पेज पर e – Service SARAL के आप्शन पर क्लिक करना है.
- यहाँ आपके सामने एक अन्य पेज खुलेगा. जिसमें आपको Download Form and Instructins के आप्शन पर क्लिक करना है.
- अब आपके सामने एक सूचि खुलेगी. इस लिस्ट में अलग – अलग प्रमाण पत्रों सूचि होगी. यहाँ आपको Residence / Domicile Certificate पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने एक और पेज ओपन होगा जिसमें दी गई Instruction को ध्यान से पढ़ें और अपने नजदीकी उप प्रभागीय विभाग में जाकर जमा करा दें.
Domicile Certificate के सत्यापन की जांच
- अगर आप अपनी आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं या फिर इसे सत्यापित करना चाहते हैं तो Government of Haryana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ.
- अब आपको अपना सत्यापित अंक और सीरियल आई डी डालनी होगी.
- अब आप अपने आवेदन की स्तिथि देख सकते हैं.
Contact Details:
Sub-divisional magistrates, Haryana