आज का दौर टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है, इस दौर में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है. आज हर काम ऑनलाइन हो गया है, लोग घर बैठे किसी भी प्रकार की जानकारी ऑनलाइन ही हासिल कर सकते हैं. इसी से संबंधित जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं. अगर आप बिहार के मूल निवासी है तो आज हम आपको एक खुशखबरी देने जा रहे हैं. आज हम आपको ये बतायेंगे कि राज्य सरकार ने बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र ( Bihar Death Certificate ) बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है.
भारत में कानून के अधीन कोई भी मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकरण करना अनिवार्य है. इसलिए ही सरकार ने केन्द्र में महापंजीयक, भारत के पास और राज्यों में मुख्य पंजीयकों के पास गांवों में जिला पंजीयकों द्वारा चलाने जाने वाले और नगरों के पंजीयक परिसर में मृत्यु का पंजीकरण करने के लिए सुपारिभाषित प्रणाली की व्यवस्था की है. लेकिन पहले हमें किसी भी प्रकार की जाकारी चाहिए होती थी तो वो तहसील या पटवारखानों से मिलती थी और सभी व्यक्तियों खासकर निर्धन वर्ग के लोगों को अधिक समस्या का सामना करना पड़ता था.
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मगर अब हर राज्य की सरकार ने वहां के लोगों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई है. जिससे निर्धन वर्ग की समस्या कम हुई है. हालांकि इस टेक्नोलॉजी से भरे जमाने में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑनलाइन वेबसाइट का लाभ उठाना या इस्तेमाल करना नहीं आता है. इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है ? इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है ? इसकी उपयोगिता और लाभ क्या है? साथ ही हम आपको ये भी बतायेंगे कि आवेदन की प्रक्रिया और आवेदन करने की पूरी विधि बतायेंगे.
बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है ?(What is Bihar Death Certificate)
मृत्यु प्रमाण पत्र एक दस्तावेज होता है जिसे मृत व्यक्ति के पास के रिश्तेदारों को दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु का तारीक तथ्य और मृत्यु के कारण का विवरण होता है. मृत्यु का समय और तारीख का प्रमाण देने, व्यष्टि को सामाजिक, न्यायिक और सरकारी बाध्यताओं से मुक्त करने के लिए, मृत्यु के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए सम्पत्ति संबंधी धरोहर के विवादों का निपटारा करने के लिए और परिवार को बीमा एवं कोई सरकारी लाभ जमा करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए मृत्यु का पंजीकरण करना अनिवार्य है.
Bihar Death Certificate के लिए पात्रता (Eligibility)
अगर आप बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो आप Bihar के निवासी होना अनिवार्य है. तभी आप Bihar Death Certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं.
बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी ( Information Required )
- यदि आप मृत्यु के 21 दिनों के अंदर मृत्यु प्रमाण के लिए आवेदन करते है तो आपको कोई फीस नहीं देनो देनी होगी.
- मृत्यु के 21 दिनों के बाद मृत्यु प्रमाण के लिए आवेदन करते है तो आपके 2 रूपये लगेंगे.
- एक महीने बाद मृत्यु प्रमाण के लिए आवेदन करते है तो 5 रूपये देने होंगे.
- अगर आप मृत्यु के एक वर्ष के बाद मृत्यु प्रमाण के लिए आवेदन करते है तो आपको 10 रूपये का भुगतना करना होगा.
- बिहार मृत्यु की दिनांक से 30 दिन के बाद लेकिन एक वर्ष के भीतर प्राप्त होने वाले आवेदन प्रपत्र के साथ निर्धारित प्ररूप में नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र जिस पर जिला रजिस्ट्रार/ अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (BDO) की अनुज्ञा हो अवश्य संलग्न होना चाहिए.
Bihar Death Certificate के लिए Required Document
- मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पेन कार्ड की कॉपी
- कार्यालय पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- आवासीय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
- आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदक के पहचान
बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र के लाभ ( Benefit )
- सम्पति दावों को निपटाने के लिए
- भूमि के नामान्तरण के लिए
- सम्पति के उतराधिकारी के लिए
- पेंशन एवं बीमा आदि के मामलों को निपटाने के लिए
Bihar Death Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ? Online Application Procedure
- आवेदक को सबसे पहले बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- यहाँ आपको जन्म एवं मृत्यु” सेक्शन के नीचे मृत्यु प्रमाण पत्र ( Death Certificate ) के उपर क्लिक करें.
- अब यहाँ नगर पालिका चुने, अपना पंजीक्रत मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर प्रवेश करें.
- यदि आप पहली बार इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं तो पहले आपको यहाँ अपनी आईडी बनानी होगी तभी आप Bihar Death Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए Register Me पर क्लिक करें.
- इसके बाद अपनी आईडी से लॉग इन करें, ऐसे आप Bihar Death Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Track application status
- आवेदक को सबसे पहले बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- यहाँ Know your Application Status सेक्शन के निचे अपने आवेदन कि संख्या डालकर खोजें पर क्लिक करें.
- इस तरह आप बिहार मृत्यु प्रमाण की ऑनलाइन स्तिथि की जाँच कर सकते हैं.